सेबी ने केंद्रीकृत रिकॉर्ड कानून'  बनाया है

सेबी ने निवेशक की मृत्यु पर, शेयर ट्रांसमिशन को आसान बनाने के लिए एक नया नियम बनाया है। 

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नियम के बारे में महत्वपूर्ण बातें 

यह नियम 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा। नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को केवल एक बार ही KYC की आवश्यकता होगी। 

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सेबी के नए  नियम के लाभ 

इससे नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को शेयर ट्रांसफर करने में होने वाली परेशानी और समय की बचत होगी। 

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शेयर ट्रांसफर  करने की प्रक्रिया  

नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना KYC प्रमाणपत्र जमा करना होगा। KYC प्रक्रिया के बाद, शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 

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शेयर ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

· मृत्यु प्रमाण पत्र · नॉमिनी का KYC  प्रमाणपत्र

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सेबी का केंद्रीकृत  KYC रिकॉर्ड क्या है? 

सेबी का केंद्रीकृत KYC रिकॉर्ड एक डेटाबेस है जिसमें निवेशकों की KYC जानकारी संग्रहीत होती है। 

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निवेशकों को  कैसे लाभ होगा? 

निवेशकों के अधिकार मजबूत होंगे। होने वाली परेशानी और समय की बचत होगी। 

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निष्कर्ष 

सेबी का यह नियम नॉमिनी को शेयर ट्रांसफर करने में होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करेगा। 

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