सेबी ने केंद्रीकृत रिकॉर्ड कानून'
बनाया है
सेबी ने निवेशक की मृत्यु पर, शेयर ट्रांसमिशन को आसान बनाने के लिए एक नया नियम बनाया है।
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नियम के बारे में महत्वपूर्ण बातें
यह नियम 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा। नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को केवल एक बार ही KYC की आवश्यकता होगी।
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सेबी के नए
नियम के लाभ
इससे नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को शेयर ट्रांसफर करने में होने वाली परेशानी और समय की बचत होगी।
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शेयर ट्रांसफर
करने की प्रक्रिया
नॉमिनी को मृत्यु प्रमाण पत्र और अपना KYC प्रमाणपत्र जमा करना होगा। KYC प्रक्रिया के बाद, शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
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शेयर ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
· मृत्यु प्रमाण पत्र
· नॉमिनी का KYC
प्रमाणपत्र
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सेबी का केंद्रीकृत
KYC रिकॉर्ड क्या है?
सेबी का केंद्रीकृत KYC रिकॉर्ड एक डेटाबेस है जिसमें निवेशकों की KYC जानकारी संग्रहीत होती है।
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निवेशकों को
कैसे लाभ होगा?
निवेशकों के अधिकार मजबूत होंगे। होने वाली परेशानी और समय की बचत होगी।
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निष्कर्ष
सेबी का यह नियम नॉमिनी को शेयर ट्रांसफर करने में होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करेगा।
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